सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज(सीबीडीटी) ने आईटी रिटर्न फाइल करने की डेट 31 अगस्त तक बढ़ा दी है. इससे पहले 31 जुलाई को आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख थी. वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में इस बात की पुष्टि की है.
बता दें अगर 31 अगस्त तक अगर आप आईटीआर नहीं भरते हैं तो 5 हजार रुपए और 31 दिसंबर तक नहीं भरते हैं तो 10 हजार रुपए आपको चुकाने पड़ सकते हैं. आम बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने स्पष्ट कर दिया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में देरी होने की स्थिति में अधिकतम 10,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा.